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23 साल पहले खरीदा प्लॉट : आज भी नहीं मिला कब्जा

सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान

Wed, Nov 4, 2026
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18 हजार में खरीदी जमीन, कब्जा कर बेचने का आरोप; कोर्ट के आदेश पर दो के खिलाफ केस दर्ज

उन्नाव। जमीन खरीदने के 23 साल बाद भी खरीदार को उसका मालिकाना हक नहीं मिल सका। ग्राम बेहटा, पोस्ट देवारा कलां, थाना क्षेत्र सिकंदरपुर सरोसी निवासी रामबहादुर पुत्र रामबली ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि 18 हजार रुपये देकर खरीदे गए प्लॉट का मामला अब न्यायालय तक पहुंच गया है। उनका आरोप है कि बैनामा कराने के बाद दाखिल-खारिज के नाम पर मूल दस्तावेज ले लिया गया, लेकिन न तो राजस्व अभिलेखों में उनका नाम दर्ज कराया गया और न ही बैनामा वापस किया गया। आरोप है कि बाद में प्लॉट पर कब्जा कर उसे दूसरे व्यक्ति को बेच दिया गया।

रामबहादुर के मुताबिक, उन्होंने 26 अगस्त 2003 को भूमि संख्या 1942 मि. स्थित एक प्लॉट शिवकुमार उर्फ मंगल से 18 हजार रुपये में खरीदा था। इसका बैनामा सब रजिस्ट्रार कार्यालय सदर, उन्नाव में पंजीकृत कराया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्लॉट खरीदने से पहले विक्रेता ने जमीन को विवाद रहित बताया था। बैनामा होने के बाद दाखिल-खारिज कराने का भरोसा देकर मूल दस्तावेज अपने पास रख लिया, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी न तो दाखिल-खारिज हुआ और न ही बैनामा लौटाया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि प्लॉट पर पहले उनका कब्जा था, लेकिन शिवकुमार उर्फ मंगल और सुरेश ने कथित रूप से कूटरचित सरकारी दस्तावेज तैयार कराकर जमीन पर कब्जा कर लिया और उसे बेच दिया। उन्होंने प्लॉट की मौजूदा कीमत 10 से 12 लाख रुपये होने का दावा किया है।

शिकायतों के बाद भी नहीं हुई सुनवाई

रामबहादुर का आरोप है कि जमीन वापस मांगने पर उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में उन्होंने सदर कोतवाली के अलावा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आईजीआरएस और रजिस्टर्ड डाक के जरिए शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। न्यायालय के आदेश पर सदर कोतवाली पुलिस ने माखी थाना क्षेत्र के कुशलीखेड़ा निवासी शिवकुमार उर्फ मंगल पुत्र विश्राम और सुरेश पुत्र हरिपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Tags :

Unnao, THE LUCKNOW TIMES, uttar Pradesh news

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