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असली मालिक बाहर था : जमीन का बैनामा करा गया दूसरा

सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान

Sat, Nov 7, 2026
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पति की जगह खुद को अनिल बताकर रजिस्ट्री कराने का आरोप, कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट

उन्नाव। जमीन का मालिक घर से दूर रहा और उसकी जगह दूसरा व्यक्ति खुद को मालिक बताकर जमीन का बैनामा करा गया। रामदेईखेड़ा इलाके में सामने आए इस मामले में महिला ने फर्जी पहचान के जरिए पति की जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। लंबे समय तक पुलिस से कार्रवाई न होने पर महिला ने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर अब सदर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल समेत पांच धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। अजगैन क्षेत्र के चमरौली गांव निवासी बाबली के पति अनिल कुमार विमल ने 19 अक्टूबर 2004 को रामदेईखेड़ा मोहल्ले में 990 वर्गफीट जमीन खरीदी थी। आरोप है कि 28 दिसंबर 2021 को एक व्यक्ति ने खुद को अनिल कुमार विमल बताकर उसी जमीन का बैनामा करा लिया। बाबली के मुताबिक, उनके पति करीब एक साल से रोजगार के सिलसिले में बाहर हैं। इस दौरान किसी दूसरे व्यक्ति ने उनकी पहचान का इस्तेमाल कर रजिस्ट्री करा ली। महिला ने आरोप लगाया कि बैनामे में इस्तेमाल किया गया आधार कार्ड उनके पति के वास्तविक आधार कार्ड से अलग है। जमीन के सौदे में चेक से भुगतान दर्शाया गया, जबकि बैनामे में वास्तविक मालिक की जगह दूसरे व्यक्ति ने हस्ताक्षर और पहचान का इस्तेमाल किया। महिला ने इसे सुनियोजित तरीके से किया गया फर्जीवाड़ा बताया है। बाबली ने पहले स्थानीय पुलिस और फिर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी। सुनवाई न होने पर न्यायालय में गुहार लगाई। न्यायालय के आदेश पर पांच नवंबर 2026 को कोतवाली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, जालसाजी और फर्जी दस्तावेज के इस्तेमाल समेत पांच धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर में आरोपी अज्ञात व्यक्ति को बनाया गया है।

2004 में खरीदी थी जमीन, 2021 में हुआ दूसरा बैनामा

रामदेईखेड़ा मोहल्ले की भूमि संख्या 480 का क्षेत्रफल 990 वर्गफीट है। बाबली के पति अनिल कुमार विमल ने 19 अक्टूबर 2004 को यह जमीन राम कुमार यादव से खरीदी थी। इसके करीब 17 साल बाद 28 दिसंबर 2021 को इसी जमीन का दूसरा बैनामा हो गया। महिला का आरोप है कि इस बार जमीन के वास्तविक मालिक की जगह किसी दूसरे व्यक्ति ने अनिल कुमार विमल बनकर रजिस्ट्री कराई। परिवार को बाद में इस बैनामे की जानकारी हुई। इसी के बाद जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद सामने आया। महिला ने अपने पुराने बैनामे को जमीन पर पति के वास्तविक मालिकाना हक का आधार बताया है।

चेक से भुगतान दिखाकर कराया गया सौदा

जमीन के कथित फर्जी बैनामे में प्रतिफल की रकम चेक के माध्यम से दिया जाना दर्शाया गया है। बाबली ने शिकायत में इस भुगतान को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि बैनामे में वास्तविक मालिक की पहचान के बजाय दूसरे व्यक्ति ने दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। उन्होंने चेक किस खाते में जमा हुआ और रकम किसे मिली, इसकी जानकारी जुटाने की मांग की है। पैन कार्ड संलग्न नहीं किए जाने का मुद्दा भी शिकायत में उठाया गया है। महिला का कहना है कि जमीन के सौदे में इस्तेमाल दस्तावेजों और भुगतान से जुड़े तथ्यों की जांच से कथित फर्जीवाड़े की पूरी स्थिति सामने आ सकती है।

पुलिस से कार्रवाई नहीं हुई तो पहुंची न्यायालय

बाबली ने जमीन के कथित फर्जी बैनामे को लेकर पहले कोतवाली पुलिस से शिकायत की थी। इसके बाद 12 मार्च 2026 को पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थनापत्र दिया। महिला का आरोप था कि शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। न्यायालय के आदेश के बाद कोतवाली पुलिस ने पांच नवंबर 2026 को मुकदमा दर्ज किया। महिला ने शिकायत में बैनामे के गवाहों, दस्तावेज लेखक और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका की जांच की मांग भी की थी।


Tags :

Unnao, THE LUCKNOW TIMES, uttar Pradesh news

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