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: UP पुलिस 2016 भर्ती मामला,इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिक्त सीटें भरने के लिए 1.5 महीने में निर्णय लेने के दिए आदेश!

THE LUCKNOW TIMES

Fri, Jan 24, 2025
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UP पुलिस 2016 भर्ती मामला,इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिक्त सीटें भरने के लिए 1.5 महीने में निर्णय लेने के दिए आदेश!

उत्तर प्रदेश प्रयागराज : दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को दरोगा भर्ती में खाली पदों को सफल अभ्यर्थियों से भरने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई कोर्ट ने मामले में रिक्त सीटें भरने पर निर्णय लेने के आदेश दिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 की पुलिस उपनिरीक्षक, प्लाटून कमांडर PAC और फायर सर्विस भर्ती का अतिरिक्त परिणाम घोषित कर रिक्त पदों पर चयनित याचियों की नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका यह कहते हुए निस्तारित कर दी कि याची दो सप्ताह में भर्ती बोर्ड के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें और उन पर छह सप्ताह में निर्णय लिया जाए यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने फतेहपुर के आकाश कुमार व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी को सुनकर दिया है एडवोकेट मुजीब अहमद सिद्दीकी का कहना था कि याची भर्ती परीक्षा में चयनित हुए और भर्ती में कई पद रिक्त रह गए हैं इन रिक्त पदों को आरक्षण नियमों के अनुसार भरा जाना चाहिए भर्ती बोर्ड को प्रत्यावेदन दिया गया है लेकिन उन पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है याची के अनुसार यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से 3307 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे. इसमें काफी संख्या में लोगों ने आवेदन किया था शारीरिक दक्षता के अलावा उनके दस्तावेजों की जांच में भी वह योग्य थे उन्हें सफलता का पूरा भरोसा था लेकिन फरवरी में आए अंतिम परिणाम सूची से उनका नाम गायब था. इसे लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की!

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