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: दो साल का जीएसटी बकाया नहीं चुकाया तो सिटी पैलेस गेस्ट हाउस सील

सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान

Sun, Sep 28, 2025
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26 लाख रुपये की वसूली के लिए राज्य कर विभाग की बड़ी कार्रवाई

 

सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान

उन्नाव। दो वित्तीय वर्षों से लंबित जीएसटी बकाया और उस पर ब्याज मिलाकर करीब 26 लाख रुपये जमा न करने पर राज्य कर विभाग ने सख्ती दिखाते हुए शनिवार को शहर के चर्चित सिटी पैलेस गेस्ट हाउस को कुर्क कर सील कर दिया। इस कार्रवाई से कारोबारी जगत में हड़कंप मच गया।

नोटिस पर भी नहीं चुकाया बकाया

अपर आयुक्त राज्य कर, कानपुर जोन प्रथम के निर्देश पर छह सदस्यीय टीम शनिवार दोपहर तकी नगर स्थित गेस्ट हाउस पहुंची। टीम ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों को बकाया वसूली से जुड़े आदेश दिखाए और फिर प्रतिष्ठान को सील कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि गेस्ट हाउस पर वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 का बकाया जीएसटी व ब्याज मिलाकर 26 लाख रुपये की रकम बकाया थी।

कार्रवाई की कमान देवर्षि दुबे के हाथ

कई बार नोटिस भेजने के बावजूद भुगतान न करने पर यह कार्रवाई की गई। टीम का नेतृत्व स्टेट जीएसटी अफसर देवर्षि दुबे ने किया। उनके साथ पंकज कुमार, दिनेश कुमार सिंह, कुलदीप समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

व्यापारियों में चर्चा, वसूली पर नजर

अधिकारियों ने बताया कि गेस्ट हाउस मालिक मो. फारुख मुंबई में रहते हैं। विभाग की ओर से उन्हें बार-बार नोटिस भेजे गए, लेकिन तय समय में बकाया जमा नहीं किया गया। अंततः उच्चाधिकारियों के आदेश पर यह सख्त कदम उठाना पड़ा।कार्रवाई के बाद क्षेत्र में भारी भीड़ जुट गई। लोगों ने गेस्ट हाउस को सील होते देखा तो शहरभर में चर्चा फैल गई। विभागीय अफसरों का कहना है कि बड़े बकायेदारों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्यवाही जारी रहेगी।

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