दो पासपोर्ट, अलग जन्मतिथि... : कूटरचित अभिलेख से धोखाधड़ी का आरोप
सैय्यद फैज़ान शीबू रहमान
Mon, Sep 14, 2026
एक में 1968 तो दूसरे में 1986 की जन्मतिथि दर्ज, किला चौकी प्रभारी की तहरीर पर रिपोर्ट
उन्नाव। एक ही व्यक्ति के नाम से जारी दो पासपोर्ट में अलग-अलग जन्मतिथि, पिता का नाम और पता दर्ज होने का मामला सामने आया है। जिला पासपोर्ट अधिकारी और प्रभारी एलआईयू की आख्या के आधार पर किला चौकी प्रभारी उग्रसेन सिंह की तहरीर पर कोतवाली सदर में मोहम्मद रफीक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने अब दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। मामला अनवार नगर निवासी मोहम्मद रफीक से जुड़ा है। पासपोर्ट विभाग की ओर से पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक उसके नाम से एक पासपोर्ट 19 अप्रैल 2015 को जारी हुआ था। इसमें रफीक के पिता का नाम मोहम्मद सगीर, पता 160 शेखवाड़ा और जन्मतिथि 15 जुलाई 1968 दर्ज है। इसके करीब नौ साल बाद चार अक्तूबर 2024 को मोहम्मद रफीक के नाम से दूसरा पासपोर्ट जारी हुआ। इस दस्तावेज में पिता का नाम भग्गा, पता 38/8 अनवार नगर और जन्मतिथि 15 जुलाई 1986 दर्ज है। यानी दोनों पासपोर्ट में जन्मतिथि में 18 साल का अंतर है। दोनों दस्तावेजों में मां का नाम समान बताया गया है।
दस्तावेजों पर भी उठे सवाल
जांच के दौरान पासपोर्ट के साथ लगाए गए अन्य पहचान संबंधी दस्तावेजों को लेकर भी सवाल सामने आए हैं। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में आधार कार्ड और वोटर आईडी समेत अन्य अभिलेखों को कूटरचित तरीके से तैयार कर इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया गया है। अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने इसे पासपोर्ट बनवाने के दौरान गलत जानकारी और दस्तावेज देने का मामला माना है।
पासपोर्ट विभाग की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई
जिला पासपोर्ट अधिकारी और एलआईयू की ओर से उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के बाद पुलिस को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया था। इसके साथ पासपोर्ट से संबंधित फाइल, पासपोर्ट कार्यालय की रिपोर्ट और आधार कार्ड की प्रति समेत अन्य दस्तावेज भी पुलिस को उपलब्ध कराए गए। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर कोतवाली सदर में पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12(1) के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।
पुलिस अब करेगी दस्तावेजों का मिलान
रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों पासपोर्ट बनवाने के दौरान कौन-कौन से दस्तावेज लगाए गए थे और उनमें अलग-अलग जानकारी कैसे दर्ज हुई। पुलिस संबंधित अभिलेखों का मिलान करने के साथ मामले में आगे की कार्रवाई करेगी।
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